उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

हल्द्वानी में चार गांव सड़क और पुल की सुविधा से दूर, अवमानना याचिका पर HC में सुनवाई

हल्द्वानी के चार गांव लछमपुर, नकायल, विजयपुर और पहाड़पानी आज भी सड़क एवं पुल की सुविधा से वंचित है. लिहाजा, हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी. जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को तीन महीने के भीतर उनके प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया है.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट

By

Published : Mar 16, 2023, 7:35 PM IST

नैनीतालःहल्द्वानी के लछमपुर, नकायल, विजयपुर और पहाड़पानी गांव को सड़क एवं पुलों से जोड़ने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने अवमानना याचिका को निस्तारित कर दिया. साथ ही याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर सरकार को तीन महीने के भीतर निर्णय लेने को कहा है. इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी आदेश दिए हैं कि इस संबंध में वो सभी दस्तावेजों के साथ दो हफ्ते के भीतर अपना प्रत्यावेदन सरकार को सौंपे.

बता दें कि मामले को लेकर पूर्व में दायर जनहित याचिका में नैनीताल हाईकोर्ट ने बीती 3 नवंबर 2020 को सरकार का पक्ष दर्ज करते हुए बिना किसी विलंब के इन गांवों को सड़क और पुलों से जोड़ने के आदेश दिए थे, लेकिन आज तक कुछ भी प्रगति नहीं हुई. पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी ने अवमानना याचिका दायर की. जिस पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
ये भी पढ़ेंःसिस्टम ने नहीं सुनी फरियाद तो ग्रामीण ने खुद बना डाली सड़क, शासन प्रशासन को दिखाया आईना

वहीं, इस जनहित याचिका में यह मांग की गई थी कि आजादी के 73 साल बाद भी हल्द्वानी जैसे विकसित शहर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांवों को सड़क एवं पुलों की सुविधा नहीं दी गई है. जिस कारण मानसून सीजन में यहां के गांव बाकी इलाके से अलग थलग पड़ जाते हैं. ऐसे में ग्रामीणों को आवाजाही के लिए मजबूरन सूखी नदी की बाढ़ को पार करना पड़ता है. इस दौरान उनके जान का जोखिम बना रहता है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details