नैनीताल:नैनीताल हाईकोर्ट ने काशीपुर से बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा की विधायकी को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने विधायक को राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में हुई.
मामले के अनुसार काशीपुर निवासी राजीव अग्रवाल ने चुनाव याचिका दायर कर कहा था कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था. उनका चीमा पर आरोप था कि चीमा की आयु आधार कार्ड और पैनकार्ड में अलग-अलग है. यह भी कहा गया था कि हरभजन सिंह चीमा की कंपनी, चीमा पेपर मिल पर बकाया है, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने नामांकन पत्र में नहीं किया है और जिस व्यक्ति पर बकाया होता है वह चुनाव नहीं लड़ सकता है.