नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में एमकेपी पीजी कॉलेज देहरादून के छात्रावास में कलेक्ट्रेट ऑफिस शिफ्ट किये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने कलेक्ट्रेट कार्यालय को शिफ्ट करने पर रोक लगाते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है.
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई. मामले में देहरादून निवासी सोनिया बेनीवाल की ओर से सरकार के इस निर्णय को जनहित याचिका में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार एमकेपी पीजी परिसर में जिला कार्यालय को शिफ्ट कर रही है, जो कि गलत है, जिस पर उन्होंने रोक लगाने की मांग की है. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि शिक्षण संस्थानों में गैर शिक्षण संस्थानों के कार्यालयों को शिफ्ट करना नियम विरुद्ध है और कॉलेज के छात्रों पर गलत प्रभाव पड़ेगा और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी. कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्रावास को किराए पर देना व्यवहारिक नहीं है.