नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज हल्द्वानी के रामलीला मैदान में पटाखों की दुकान लगाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. वहीं, इस मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि रामलीला मैदान में पटाखों की दुकानें न लगाकर इन्हें आबादी क्षेत्र से बाहर लगवाएं. साथ ही आबादी क्षेत्र में स्थित 11 पटाखों के गोदामों को भी जल्द विस्थापित करें.
जानकारी के अनुसार, हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी रामलीला मैदान में अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी दीपावली के समय पटाखें की दुकान लगाने की अनुमति सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा दी गयी है. यह क्षेत्र आवादी वाला क्षेत्र है और यहां पटाखों की दुकान लगाने के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए इन दुकानों को यहां से कहीं बाहर लगवाया जाय.