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Action On Encroachment: नैनीताल डीएम ने ली सभी विभागों की बैठक, 15 दिनों में मांगी अतिक्रमण पर रिपोर्ट - government asked for report on encroachment

सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण मामले पर सरकार सख्त हो गई है. शासन ने सभी जिलाधिकारियों से उनके जिलों की रिपोर्ट मांगी थी. जिस कड़ी में आज नैनीताल जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की. जिलाधिकारी ने विभागों से जल्द से जमीन से संबंधित अतिक्रमण की रिपोर्ट मांगी है.

Action On Encroachment
नैनीताल डीएम ने ली सभी विभागों बैठक

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Published : Mar 6, 2023, 3:21 PM IST

Updated : Mar 6, 2023, 5:15 PM IST

नैनीताल डीएम ने ली सभी विभागों की बैठक

हल्द्वानी: उत्तराखंड में अब सरकारी विभागों की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं होगी. उत्तराखंड शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी नैनीताल ने आज संबंधित अधिकारियों की एक बैठक बुलाई. जिसमें तय किया गया कि सभी अधिकारी अपने-अपने विभागों की जमीन से संबंधित अतिक्रमण की रिपोर्ट अगले 15 दिन के भीतर जिलाधिकारी को सौंपेंगे.

इस बैठक में वन विभाग, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे. सरकारी विभागों की जमीन पर अतिक्रमण से संबंधित रिपोर्ट इसलिए मांगी जा रही है, क्योंकि इससे भविष्य में शांति और कानून व्यवस्था को बनाने में मदद मिलेगी. इसी के मद्देनजर अब अगले 15 दिन के अंदर सभी विभाग अपनी अपनी जमीनों पर हुए अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश करेंगे. अगर कहीं अतिक्रमण से संबंधित जमीन मिलती है तो उसे छुड़ाने की कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी.
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जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहर में जहां भी अतिक्रमण होने की संभावना लग रही है, उसको तत्काल से सुनिश्चित कर रिपोर्ट प्रेषित की जाये. उत्तराखंड शासन के निर्देशानुसार सभी विभागों को नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग और अन्य विभागों को भी सूचित किया गया है कि जहां कहीं भी अतिक्रमण होने की आशंका लग रही है, जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित कर उसको तत्काल प्रभाव से खाली कराने के लिए रिपोर्ट प्रेषित करें.
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बता दें कि बीते दिनों हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर जमकर हंगामा हुआ था. अतिक्रमण का ये मामला तब समाचार पत्रों की सुर्खियां बना था. ये मामला इतना गर्माया कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अतिक्रमणकारियों को राहत देते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी.

Last Updated : Mar 6, 2023, 5:15 PM IST

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