नैनीताल: बद्रीनाथ-केदारनाथ हेली सेवा की टेंडर प्रक्रिया पर नैनीताल हाई कोर्ट ने एक बार फिर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायधीश आलोक सिंह की एकलपीठ ने पूर्व में दिए गए आदेश को आगामी 7 मई तक बढ़ा दिया है. वहीं, इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई को निर्धारित की गई है.
बता दें कि देहरादून की आरडी ग्रुप ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने 2015 के आपदा के बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ में यातायात व्यवस्था को सुचारु करने के लिए 14 हेली कम्पनियों को हेलीपैड बनाने की अनुमति दी गई थी. इन कम्पनियों ने 14 हेलीपैड बनाए, जिसमें चार हेलीपैड सरकार द्वारा बनाए गए थे. सरकार ने 2016 में एक शासनादेश जारी कर किया इसके अनुसार, मन्दाकिनी वैली में एक बार में 6 से अधिक हेलीकॉप्टर सुरक्षा की दृष्टि से उड़ान नहीं भरेंगे. साथ ही भविष्य में कोई नए हेलीपैड निर्माण की भी अनुमति नहीं दी जाएगी.