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Corona fake test scam: HC से मैक्स कॉरपोरेट को अंतरिम राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी - Haridwar CMO

नैनीताल हाईकोर्ट से इस समय बड़ी खबर आई है. हरिद्वार कुंभ के दौरान हुए फर्जी कोविड टेस्ट मामले में मैक्स कॉरपोरेट को अंतरिम राहत मिल गई है.

Corona fake test scam
नैनीताल हाईकोर्ट

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Published : Jun 23, 2021, 1:05 PM IST

Updated : Jun 23, 2021, 1:29 PM IST

नैनीताल: हरिद्वार कुंभ के दौरान फर्जी कोरोना जांच मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट से मैक्स कॉरपोरेट को बड़ी राहत मिली है. नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मैक्स कॉरपोरेट की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए घोटाले की जांच में सहयोग करने के आदेश दिए हैं. मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के अधिकारियों को 25 जून यानी परसों शुक्रवार को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.

आपको बताते चलें कि कोविड फर्जी रिपोर्ट बनाने का मामला चर्चाओं में आने के बाद हरिद्वार के सीएमओ के द्वारा मैक्स कॉरपोरेट, चंदानी लैब के खिलाफ हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया था. कोतवाली पुलिस के द्वारा मैक्स कॉरपोरेट समेत चंदानी व नलवा लैब के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 188, 120B, 269 व 270 व आपदा अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. सीएमओ के द्वारा हरिद्वार कोतवाली में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा कंपनी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए गए थे.

HC से मैक्स कॉरपोरेट को अंतरिम राहत.

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सीएमओ द्वारा दायर FIR को मैक्स कॉरपोरेट समेत चंदानी लैब के द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी. FIR को रद्द कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी. इस पर आज सुनवाई करते हुए न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार को आधार मानते हुए मैक्स कॉरपोरेट प्रबंधक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इससे मैक्स कॉरपोरेट को बड़ी राहत मिली है.

Last Updated : Jun 23, 2021, 1:29 PM IST

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