नैनीताल: जिला मुख्यालय से बाहरी स्टेशनों पर तैनात अपर जिला न्यायाधीशों के अधिकार क्षेत्र के सत्र, आपराधिक व जमानत आदि से जुड़े मामले अब उन्हीं की कोर्ट में पंजीकृत कर सुनें जाएंगे. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है.
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अबतक सत्र मामले और आपराधिक अपीलें, जो बाहरी स्टेशनों में स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के होते हैं. उन्हें जिला मुख्यालय में दायर किये जाते थे. उसके बाद इन मामलों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के संबंधित क्षेत्राधिकार न्यायालयों में स्थानांतरित/सुपुर्द किया जाता था. जिससे वादकारियों को असुविधा हो रही थी.