हल्द्वानी: द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District and Sessions Judge) नीलम रात्रा की कोर्ट ने लालकुआं में युवक की पत्थरों से कुचल कर हत्या के मामले में 2 लोगों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 70 -70 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.
सह शासकीय अधिवक्ता गिरजा शंकर पांडे के मुताबिक 11 जुलाई 2016 को लालकुआं कोतवाली में उत्तर प्रदेश बरेली ग्राम जटौआ थाना भोजीपुरा निवासी मोहम्मद अयूब ने लालकुआं कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि पांच जुलाई को उसका छोटा भाई सलमान दिल्ली से घर ईद मनाने के लिए आया था. 10 जुलाई को खरीदारी करने घर से बरेली निकला था, लेकिन 11 जुलाई उसका शव लालकुआं स्थित वन विकास निगम डिपो नंबर 4 के सामने बरामद हुआ था.
जहां पत्थरों से कुचल कर उसकी हत्या कर दी गई थी. पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए हत्या के मामले में गांव के ही अमीर अहमद, जाहिद और वकील अहमद को नामजद किया गया था. मृतक के भाई का कहना था कि इन तीनों ने पूर्व में भाई को मारने की धमकी भी दी थी. अधिवक्ता के मुताबिक विवेचक विपिन चंद्र पंत की जांच में पता चला कि घटना में इन तीनों का नहीं बल्कि जटौआ निवासी सरताज और गुलशेर उर्फ सुल्तान मूल निवासी ग्राम उमरिया थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली का हाथ था.