नैनीतालःकाशीपुर तहसीलदार पूनम पंत आज नैनीताल हाईकोर्ट में पेश हुईं. उन्होंने कोर्ट में पेश होकर अपनी गलती के लिए माफी मांगी और कोर्ट को शपथ पत्र देकर बताया कि पीड़ित को ओबीसी प्रमाण पत्र दे दिया है. जिस पर कोर्ट ने तहसीलदार को सख्त हिदायत देते हुए उनके निलंबन के आदेश को रिकॉल कर दिया है. इससे पहले हाईकोर्ट के फटकार के बाद उधमसिंह नगर जिलाधिकारी ने उन्हें निलंबित कर दिया था.
दरअसल, काशीपुर निवासी मो. इमरान ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि वो तेली समाज का व्यक्ति है. इस जाति को राज्य सरकार की ओर से ओबीसी जाति के रूप में मान्यता दी है. उसने 1994 के अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक ओबीसी प्रमाण पत्र (OBC certificate) हेतु आवेदन किया था. जिसे तहसीलदार पूनम पंत ने खारिज कर दिया था. साथ ही तहसीलदार ने कहा था कि याचिकाकर्ता को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय से एक आदेश प्राप्त करना होगा. जैसा कि 6 अगस्त 2021 को एक याचिका में उसके बड़े भाई ने प्राप्त किया था.