नैनीतालः द्वाराहाट विधायक महेश नेगी पर महिला द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. अब इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की कोई दूसरी बेंच करेगी. वहीं, विधायक के डीएनए टेस्ट पर लगी रोक का आदेश भी अगली डेट तक बरकरार रहेगा.
बता दें कि देहरादून के निचली अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले पर विधायक महेश नेगी का डीएनए सैंपल देने के आदेश दिए थे. निचली अदालत के इस आदेश को महेश नेगी ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी. पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की एकल पीठ ने अग्रिम आदेशों तक देहरादून की निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है.
साथ ही कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार समेत आरोप लगाने वाली महिला को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. आज मामले में अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नारायण सिंह धनिक की एकल पीठ ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया और याचिका को किसी दूसरी बेंच को हस्तांतरित कर दिया. अब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसी दूसरे बेंच को इस याचिका को सुनने के लिए नामित करेंगे.
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