उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण पर HC सख्त, याचिकाकर्ता से मांगा जवाब

उत्तराखंड में अस्पतालों के द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट के नियमों का पालन न करने पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

nainital hc
उत्तराखंड के अस्पतालों के द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट के नियमों का पालन न करने पर हाईकोर्ट सख्त

By

Published : Dec 15, 2020, 7:57 PM IST

नैनीतालः उत्तराखंड में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट नियम का पालन ना करने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि उत्तराखंड में किस तरीके से बायो मेडिकल वेस्ट नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उत्तराखंड के अस्पतालों के द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट के नियमों का पालन न करने पर हाईकोर्ट सख्त

बता दें कि, हरिद्वार निवासी अजीम हुसैन ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड के सरकारी एवं निजी अस्पताल बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल नियम का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं. अस्पतालों का बायोवेस्ट सार्वजनिक स्थानों पर बेतरतीब तरीके से फेंका जा रहा है, जिससे बीमारियों के साथ ही महामारी और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है.

इसे भी पढ़ेंःसचिवालय में जनता की NO Entry पर हरदा नाराज, कल रखेंगे मौन व्रत

वर्तमान में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ऐसे में महामारी तेजी से फैल सकती है. अधिकांश अस्पतालों के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी तक नहीं है, जिससे यह साबित होता है कि उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों के द्वारा विधिवत तरीके से बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण नहीं किया जा रहा है.

याचिकाकर्ता के द्वारा नियमों का पालन न करने वाले प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों पर कार्रवाई की मांग की गई है. वहीं मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

For All Latest Updates

ABOUT THE AUTHOR

...view details