नैनीतालः सूबे के उच्च शिक्षण संस्थानों, व्यावसायिक और मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग को रोकने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला निगरानी समिति गठित करने के निर्देश सरकार को दिए हैं. इसके अवाला सभी विश्वविद्यालयों में एंटी रैगिंग सेल गठित करने को कहा है. हाईकोर्ट ने रैगिंग रोकने को लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कई दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इन निर्देशों का पालन करना प्रत्येक संस्थान के मुखिया की जिम्मेदारी होगी. साथ ही कहा है कि यदि किसी संस्थान में रैगिंग की शिकायत मिलती है तो इसके लिए उस संस्थान का मुखिया जिम्मेदार होगा.
दरअसल, 21 मार्च को नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज के 27 छात्रों के साथ रैगिंग किए जाने के खिलाफ दायर सच्चिदानंद डबराल की जनहित याचिका पर सुनवाई की. दायर याचिका में कहा गया है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 27 छात्रों का सिर मुड़वाकर कर उनके साथ रैगिंग की गई. उनके पीछे बकायदा एक सुरक्षा गार्ड भी चल रहा था. हालांकि, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन का कहना था कि उनके पास रैगिंग से जुड़ी शिकायत नहीं आई.
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