उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

अलकनन्दा अशोक को निदेशक बनाये जाने पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून में निदेशक पद पर नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. प्राध्यापक अलकनन्दा अशोक की इस पद पर नियुक्ति के खिलाफ याचिका लगाई गई है.

प्रा.अलकनन्दा अशोक की नियुक्ति पर कोर्ट सख्त

By

Published : Jul 2, 2019, 6:17 AM IST

Updated : Jul 2, 2019, 7:21 AM IST

नैनीतालःपंतनगर विश्वविद्यालय की प्राध्यापक अलकनन्दा अशोक को नियम विरुद्ध ढंग से महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून का निदेशक बनाये जाने पर नैनीताल हाई कोर्ट सख्त सख्त रवैया अपनाया है.

इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायाधीश आलोक वर्मा की खण्डपीठ ने सरकार व अन्य से 8 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है. वहीं तब तक उनके द्वारा की जा रही नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है.

तकनीकी टीचर्स एसोसिएशन व 32 अन्य ने याचिका दायर कर अलकनन्दा अशोक को महिला प्रौद्योगिकी संस्थान का निदेशक बनाये जाने को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि अलकनन्दा अशोक निदेशक पद की अर्हता नहीं रखती हैं. इसलिए निदेशक पद पर की गई उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाए.

यह भी पढ़ेंः दो महीने तक राफ्टिंग पर लगा ब्रेक, 2 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने गंगा में लिया रोमांच का मजा

पूर्व में भी कोर्ट ने जवाब पेश करने को कहा था परन्तु जवाब पेश नहीं करने पर कोर्ट ने आठ जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है तब तक उनके द्वारा की जा रही नियुक्तियों पर रोक लगा दी है.

Last Updated : Jul 2, 2019, 7:21 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details