नैनीताल: जसपुर के 19 गांवों को ग्रामसभा से हटाकर राजस्व गांव में शामिल करने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी का जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
हाईकोर्ट ने उधमसिंह नगर जिले के जसपुर तहसील के 19 राजस्व गांवों करनपुर, हरियावाला, शाहगंज, क़िलावती, दुर्गापुर, नवलपुर, गढ़ीनेगी, भरतपुर, गिरघई मुंशी, बाबर खेड़ा एवं माजरा श्याम नगर, लालपुर, कुण्डा, गनेशपुर, केसरीपुर, बकसौरा, टीला, बैंतवाला, बगवाड़ा, पस्तोरा समते अन्य गांव को काशीपुर तहसील में शामिल करने के मामले पर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिक की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.
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