नैनीताल:प्रदेश में प्रदूषण फैला रही 117 फैक्ट्रियों पर जल्द ही ताले लग सकते हैं. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा है कि प्रदेश भर में करीब 117 फैक्ट्रियां ऐसी हैं, जो नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और जिनसे प्रदेश में वायु और जल प्रदूषण हो रहा है. जिससे लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है.
सीके शर्मा, याचिकाकर्ता/अधिवक्ता, हाई कोर्ट. मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लिया है. साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह प्रदूषण फैला रही सभी कंपनियों को एक सप्ताह के भीतर नोटिस जारी करे और उन पर नियमानुसार कार्रवाई करें, जिससे प्रदूषण फैला रही कंपनियों को बंद किया जा सके.
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश में 117 फैक्ट्रियां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं. जिनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं. साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन न करने पर 8 फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है. जबकि कुछ की रिपोर्ट आनी है, जिसके बाद कार्रवाई की जायेगी.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सितारगंज में दो ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. इस प्लांट से क्षेत्र की करीब 90 फैक्ट्रियां जुड़ी हुई हैं. हाई कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाते हुए इन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि उधम सिंह नगर निवासी हिमांशु चंदोला ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उधम सिंह नगर व पंतनगर के आसपास करीब 32 से अधिक ऐसी फैक्ट्री संचालित हैं, जिसकी वजह से यहां प्रदूषण फैल रहा है. याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग की है.