नैनीताल: हाईकोर्ट ने हरिद्वार राजाजी नेशनल पार्क से अवैध कब्जे को हटाने के आदेश दिये हैं. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जल्द ही राजाजी नेशनल पार्क के भीतर अतिक्रमण करने वालों पर गाज गिरनी तय है.
हाईकोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क में हुए अतिक्रमण को हटाने के दिए आदेश
राजाजी नेशनल पार्क के भीतर हुए अतिक्रमण पर नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को जल्द से जल्द अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिये हैं. मामले में सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि रिजर्व भूमि पर किसी तरह का भी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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बता दें कि हरिद्वार के रहने वाले अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने हरिद्वार के करीब 14 किलोमीटर दूर राजाजी नेशनल पार्क में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण की बात कही थी. उन्होंने बताया था कि स्वामी चिदानंद के द्वारा यहां 2006 से भारी निर्माण किया जा रहा है. वहीं स्वामी चिदानंद के द्वारा करीब 100 बीघा जमीन पर कब्जा भी किया गया है.
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जिसके बाद भी वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है. उन्होंनें बताया वन विभाग की भूमि पर स्वामी चिदानंद मुनि निर्माण करवा रहे हैं, लिहाजा इस निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए. मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.