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रघुवंशी हत्या कांडः पैरवी नहीं करने पर HC सख्त, कहा- आतंकी को मिल सकता है वकील तो हत्यारोपियों को क्यों नहीं ?

वकील सुशील रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों की पैरवी नहीं करने पर हाई कोर्ट ने वकीलों के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि जब आतंकियों को वकील मिल सकता हो तो हत्यारोपियों को क्यों नहीं मिल सकता.

नैनीताल हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

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Published : Jun 14, 2019, 3:09 PM IST

नैनीताल: हाई कोर्ट नैनीताल ने वकील सुशील रघुवंशी हत्या कांड के हत्यारोपियों की पैरवी नहीं करने पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने वकीलों को फटकार लगाते हुए कहा है कि जब पाकिस्तानी आतंकी को अपनी पैरवी करने के लिए वकील मिल सकता है तो हत्या के आरोपी को क्यों नहीं.

कार्तिके हरि गुप्ता, अधिवक्ता/याचिकाकर्ता, हाई कोर्ट.

दरअसल, वकील सुशील रघुवंशी की हत्या के मामले में कोटद्वार बार एसोसिएशन ने आरोपियों का केश ना लड़ने का प्रस्ताव पारित किया था. जिसमें कहा गया था कि जो भी वकील आरोपियों के केश की पैरवी करेगा उसकी सदस्यता खत्म कर दी जायेगी.

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बता दें, साल 2017 में कोटद्वार में वकील सुशील रघुवंशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 4 आरोपियों के नाम सामने आए थे. जिसके बाद वकील की पत्नी द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया था.

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