नैनीताल: हाई कोर्ट नैनीताल ने वकील सुशील रघुवंशी हत्या कांड के हत्यारोपियों की पैरवी नहीं करने पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने वकीलों को फटकार लगाते हुए कहा है कि जब पाकिस्तानी आतंकी को अपनी पैरवी करने के लिए वकील मिल सकता है तो हत्या के आरोपी को क्यों नहीं.
दरअसल, वकील सुशील रघुवंशी की हत्या के मामले में कोटद्वार बार एसोसिएशन ने आरोपियों का केश ना लड़ने का प्रस्ताव पारित किया था. जिसमें कहा गया था कि जो भी वकील आरोपियों के केश की पैरवी करेगा उसकी सदस्यता खत्म कर दी जायेगी.