नैनीताल:हरिद्वार बाणगंगा नदी पर हो रहे अवैध खनन मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध खनन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में सरकार 10 दिन के भीतर अपना विस्तृत जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं.
बता दें कि हरिद्वार के रहने वाले मोहम्मद साजिद ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्राम प्रधान व उनके पति द्वारा खनन कारोबारियों के साथ मिलकर निहंदपुर सुठारी गांव में बाणगंगा नदी में अवैध खनन किया जा रहा है. उन्होंने बताया यहां नियमों को दरकिनार करते हुए बड़ी मशीनों से खनन किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा जो भी लोग खनन में लगे हैं उनके पास कोई अनुमति भी नहीं है.