नैनीताल: हल्द्वानी के गफूर बस्ती क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे से पूछा है कि जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है उस जमीन पर किसका अधिकार है?
बता दें कि हल्द्वानी निवासी समाजसेवी रवि शंकर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रेलवे की करीब 1 लाख 20 हाजर स्क्वायर मीटर भूमि पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया है. जिस पर बस्ती का निर्माण कर दिया गया है. प्रशासन इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है.
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हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता का कहना है कि अतिक्रमण की वजह से रेलवे अपने कई विकास कार्य नहीं कर पा रही है. रेलवे न तो कर्मचारियों के लिए आवासों का निर्माण कर पा रही है. न ही रेलवे ट्रैक का विस्तार किया जा रहा है. लिहाजा इस अतिक्रमण को हटाया जाए.