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नैनीताल जिला रेड क्रॉस सोसायटी के चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, DM को दिए ये आदेश

हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला रेड क्रॉस सोसायटी के आगामी 3 अक्टूबर को होने जा रहे चुनाव पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने रेडक्रॉस के नियमों के तहत चुनाव कराने को कहा है.

nainital high court
नैनीताल हाईकोर्ट

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Published : Oct 1, 2021, 8:30 PM IST

नैनीतालःजिला रेडक्रॉस सोसाइटी नैनीताल के चुनाव पर होईकोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने नैनीताल डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल और रेडक्रॉस सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष से चुनाव नियमानुसार कराने के निर्देश दिए हैं. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई.

बता दें कि नैनीताल रेडक्रॉस सोसाइटी का चुनाव 3 अक्टूबर को होना था, लेकिन मामला नैनीताल हाईकोर्ट में पहुंच गया है. इसके बाद कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी है. गौर हो कि जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष मुन्नी तिवारी ने जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के रेडक्रॉस सोसाइटी के चुनाव हेतु 14 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. जिसमें उन्होंने बताया है कि रेडक्रॉस सोसाइटी के नियमों के अनुसार सोसाइटी के चुनाव नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन बाद होते हैं. इसके अलावा चुनाव से पूर्व सोसाइटी के आजीवन सदस्यों की सूची सार्वजनिक होगी.

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ये भी कहा गया कि चुनाव जिला मुख्यालय में होंगे और चुनाव से पूर्व सोसाइटी की एजीएम बुलाकर तीन साल के आय व्यय का ब्यौरा लिया जाएगा, लेकिन उक्त नोटिफिकेशन के अनुसार 3 अक्टूबर को 18 दिन ही हो रहे हैं और अन्य नियमों का पालन नहीं हो रहा है. जो नियम विरुद्ध है. मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने 3 अक्टूबर को होने वाले चुनाव पर रोक लगाते हुए जिलाधिकारी से सोसाइटी के चुनाव नियमानुसार कराने को कहा है.

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