नैनीताल:हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (National Institute of Open Schooling) से छह माह का ब्रिज कोर्स (bridge course) कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रेगुलर डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (Regular Diploma in Elementary Education) (डीएलएड) के समकक्ष मानने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि, चंपावत निवासी सुरेंद्र सिंह बोहरा समेत 87 अन्य लोग ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने कहा कि वे सभी बीएड डिग्रीधारी हैं और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स किया है. जो प्राथमिक शिक्षक बनने की पूर्ण योग्यता रखते हैं. उन्होंने टीईटी प्रथम भी उत्तीर्ण किया है.