नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता के 544 पदों पर नियमों को ताक में रखकर की जा रही भर्ती के मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों से समहमत होकर उसकी याचिका को स्वीकार कर आयोग से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.
भवाली निवासी डीएस भंडारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि आयोग ने 10 अक्टूबर 2020 को प्रवक्ता के 544 पदों पर विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें 30 पद गणित प्रवक्ता के निर्धारित थे. आयोग ने भर्ती परीक्षा परिणाम व वरीयता सूची भी जारी कर दी है. याचिकाकर्ता का कहना है कि आयोग ने यह भर्ती 2013 के नियमावली को ताक में रखकर की है.