नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के निजामपुर ग्राम में पानी की टंकी के लिए आरक्षित भूमि पर पानी की टंकी नहीं बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने विपक्षी पक्षकार पेयजल निगम के तथ्यों से सहमत होते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.
पेयजल निगम ने जनहित याचिका निरस्त करने की उठाई मांग:आज सुनवाई के दौरान पेयजल निगम ने कोर्ट को अवगत कराया कि निगम ने पानी की टंकी के लिए आरक्षित भूमि के बजाय टंकी का निर्माण किसी अन्य खसरा खतौनी पर कर दिया है. इसलिए जनहित याचिका को निरस्त किया जाये. निगम के इस कथन पर सहमत होते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निरस्त कर दिया.