नैनीताल: पंत पार्क में फड़ लगाने की समय अवधि बढ़ाए जाने को लेकर दायर याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने फड़ व्यवसायियों की याचिका को निरस्त कर दिया है.
सुनवाई के दौरान नगर पालिका की ओर से कहा गया कि पूर्व में कोर्ट ने इनको फड़ लगाने के लिए गर्मी में 5 बजे से 8 बजे तक और सर्दियों में 4 बजे से 6 बजे तक का समय दिया हुआ था. उसी के अनुसार नगर पालिका फड़ लगाने का समय इनको दे रही है. इसलिए अधिक समय नहीं दिया जा सकता.
ये भी पढ़ें:निगम कर्मचारी की मौत पर कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार, अधिकारियों पर लगाये गंभीर आरोप