उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

नैनीताल हाईकोर्ट ने फड़ व्यवसायियों की याचिका को किया निरस्त

नैनीताल हाईकोर्ट ने आज फड़ व्यवसायियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस याचिका को निरस्त कर दिया है.

Etv Bharat
Etv Bharat

By

Published : Nov 18, 2022, 7:31 PM IST

नैनीताल: पंत पार्क में फड़ लगाने की समय अवधि बढ़ाए जाने को लेकर दायर याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने फड़ व्यवसायियों की याचिका को निरस्त कर दिया है.

सुनवाई के दौरान नगर पालिका की ओर से कहा गया कि पूर्व में कोर्ट ने इनको फड़ लगाने के लिए गर्मी में 5 बजे से 8 बजे तक और सर्दियों में 4 बजे से 6 बजे तक का समय दिया हुआ था. उसी के अनुसार नगर पालिका फड़ लगाने का समय इनको दे रही है. इसलिए अधिक समय नहीं दिया जा सकता.
ये भी पढ़ें:निगम कर्मचारी की मौत पर कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार, अधिकारियों पर लगाये गंभीर आरोप

वहीं, सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रशासन और नगर पालिका ने फड़ लगाने के लिए इनके लिए चार अन्य जगहों का चयन कर आवंटित कर रखी है. इसके बाद भी फड़ व्यवसायियों द्वारा यहां अतिक्रमण किया जा रहा है. इसी के आधार पर कोर्ट ने याचिका को निरस्त कर दिया.

बता दें कि फड़ व्यवसायी मंजू बोरा ने याचिका दायर कर कहा कि पूर्व में कोर्ट ने उनको फड़ लगाने के लिए सीमित समय का आदेश दिया था. इस अवधि के अंदर उनका व्यवसाय नहीं हो पा रहा है. लिहाजा इस समय को बढ़ाया जाए.

For All Latest Updates

TAGGED:

ABOUT THE AUTHOR

...view details