नैनीताल: प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने SIT को फटकार लगाई है. साथ ही घोटाले की जांच कर रही SIT प्रमुख मंजूनाथ टीसी और संजय गुंज्याल को 3 हफ्ते के भीतर घोटाले का विवरण, एफिडेविट और घोटाले की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने SIT को घोटाले की जांच जल्द पूरी करने के सख्त निर्देश भी दिए हैं.
बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से पूछा कि जिन उच्चाधिकारियों के बच्चों द्वारा छात्रवृत्ति का लाभ लिया जा रहा था, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जिस पर राज्य सरकार की ओर से ये जवाब रखा गया कि जिन पांच उच्चाधिकारियों के द्वारा छात्रवृत्ति का लाभ अपने बच्चों को दिलाया जा रहा था, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति भेजी गई है और संस्तुति आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.