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छात्रवृत्ति घोटाला: हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश

बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने SIT प्रमुख और टीसी को 3 हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

Nainital
हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश

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Published : Mar 31, 2021, 4:48 PM IST

नैनीताल: प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने SIT को फटकार लगाई है. साथ ही घोटाले की जांच कर रही SIT प्रमुख मंजूनाथ टीसी और संजय गुंज्याल को 3 हफ्ते के भीतर घोटाले का विवरण, एफिडेविट और घोटाले की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने SIT को घोटाले की जांच जल्द पूरी करने के सख्त निर्देश भी दिए हैं.

हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश

बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से पूछा कि जिन उच्चाधिकारियों के बच्चों द्वारा छात्रवृत्ति का लाभ लिया जा रहा था, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जिस पर राज्य सरकार की ओर से ये जवाब रखा गया कि जिन पांच उच्चाधिकारियों के द्वारा छात्रवृत्ति का लाभ अपने बच्चों को दिलाया जा रहा था, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति भेजी गई है और संस्तुति आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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दरअसल, राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा साल 2003 से लेकर अब तक अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया गया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि साल 2003 से अब तक विभाग द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साल 2017 में इसकी जांच के लिए SIT का गठन कर 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस मामेल में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी. वहीं, याचिका कर्ता ने इस मामले की जांच CBI से करवाने की मांग की है. बताया जा रहा है कि मामले की अगली सुनवाई अब 19 मई को होगी.

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