नैनीताल:लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेज के नाम पर अभिभावकों से ली जा रही फीस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने आज प्रदेश के शिक्षा सचिव को विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने एलकेजी और यूकेजी के छात्रों को दी जा रही ऑनलाइन शिक्षा का आंकड़ा भी कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. अब मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी.
सुनवाई के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह जिला और ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करें ताकि कोई भी प्राइवेट स्कूल लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से फीस ना ले. साथ ही कोर्ट ने सरकार से इस आदेश का प्रचार-प्रसार करने को भी कहा है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जो स्कूल अभिभावकों से जबरन फीस मांग रहे हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए. साथ ही सभी प्राइवेट स्कूल राज्य सरकार के 2 मई 2020 के उस आदेश का पालन करें, जिसमें सरकार द्वारा फीस देने पर रोक लगाई गई है. मामले में कोर्ट ने प्रदेश के शिक्षा सचिव को विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. आदेश दिया है कि शिक्षा सचिव कोर्ट को बताएं कि प्रदेश भर में कितने छात्र-छात्राएं ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे है?