नैनीतालःबहुचर्चित पुस्तकालय घोटाले (Haridwar Library Scam) मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना है. हाईकोर्ट ने मामले में हरिद्वार नगर निगम को 14 दिसंबर से पहले जवाब पेश करने को कहा है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई.
दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital Highcourt) ने आज हरिद्वार में साल 2010 में हुए पुस्तकालय घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. इससे पहले कोर्ट ने हरिद्वार नगर निगम से पूछा था कि उन्हें कितने पुस्तकालय दिए गए हैं? पूर्व के आदेश पर आज कोर्ट में सरकार की तरफ से सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की गई.
जिसमें कहा गया कि सरकार ने नगर निगम को सभी पुस्तकालय दे दिए हैं. जबकि, नगर निगम ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उन्हें अभी तक 16 पुस्तकालयों में से केवल 5 पुस्तकालय ही दिए गए हैं. जिस पर कोर्ट ने नगर निगम से 14 दिसंबर से पहले एक शपथ पत्र पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी.
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