नैनीताल:उत्तराखंड हाई कोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाला मामले में सरकार और एसआईटी के आईजी संजय गुंज्याल को शपथ पत्र के साथ जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा कोर्ट ने जौनसार बावर क्षेत्र में आईएएस और आईपीएस समेत अन्य अधिकारियों के बच्चों को दी जा रही छात्रवृत्ति के मामले पर भी राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी.
देहरादून निवासी सुभाष नौटियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति दी जा रही है जो गलत है.
बता दें कि देहरादून निवासी राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा 2003 से अब तक अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया है. जिससे स्पष्ट होता है कि 2003 से अब तक विभाग द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है.