नैनीतालः प्रदेश में लंबे समय से बंद स्लॉटर हाउस के मामले में हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास और नैनीताल डीएम को नोटिस भेजा है. साथ ही उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. वहीं, कोर्ट ने पूछा है कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर क्यों न इन सभी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए.
बता दें कि, कोर्ट के आदेश के बाद से ही प्रदेश में स्लॉटर हाउस बंद हैं. स्लॉटर हाउस को खुलवाने के लिए महबूब कुरैसी और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बीते लंबे समय से स्लॉटर हाउस के बंद होने की वजह से मीट कारोबारियों के व्यवसाय पर प्रभाव पड़ रहा है.
ये भी पढे़ंःहेमकुंड साहिब में भारी हिमपात, रास्तों पर ढाई फीट तक बर्फ
साथ ही कहा है कि राज्य सरकार ने साल 2011 में कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का आज तक पालन नहीं किया है. जिस वजह से अभी तक प्रदेश में वैध स्लॉटर हाउस नहीं बन पाए हैं. जिससे मीट कारोबारियों का काम पूरी तरह चौपट हो गया है. लिहाजा, राज्य सरकार को जल्द से जल्द वैध स्लॉटर हाउस पर निर्णय लेने के आदेश दिए जाएं.
इससे पहले रुड़की निवासी परवेज आलम ने भी नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में अवैध रूप से स्लॉटर हाउस चलाए जा रहे हैं. साथ ही कई जगहों पर खुले में जानवर काटे जा रहे हैं, जो गलत हैं और इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए.