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जमरानी बांध निर्माण में देरी पर हाई कोर्ट सख्त, मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी

जमरानी बांध परियोजना के निर्माण में हो रही देरी के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही मामले पर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी पक्षकार बनाया है.

नैनीताल हाई कोर्ट

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Published : Sep 25, 2019, 9:38 PM IST

नैनीतालः जमरानी बांध निर्माण में हो रही देरी पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने आदेश का पालन न करने पर मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने मुख्य सचिव को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

जानकारी देते याचिकाकर्ता.

बता दें कि, जमरानी बांध परियोजना के निर्माण में हो रही देरी के मामले में हल्द्वानी निवासी रवि शंकर जोशी ने नैनीताल हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर किया है. जिसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट ने बीते नवंबर 2018 में जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार को बांध निर्माण का कार्य 3 साल के भीतर पूरा करने के आदेश दिए थे.

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साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव को बांध निर्माण का प्रस्ताव केंद्र को भेजने के साथ शीघ्र निर्णय लेने को कहा था. इतना ही नहीं कोर्ट ने 6 महीने के भीतर डीपीआर बनाने के निर्देश भी दिए थे. याचिकाकर्ता रविशंकर जोशी का कहना है कि जमरानी बांध का निर्माण का प्रस्ताव 1975 में तैयार हुआ था. तब से इसके निर्माण की लागत 61.25 करोड़ थी.

साल 1982 में बांध निर्माण का कार्य शुरू हुआ. जिसमें करीब 40 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया, लेकिन बांध का निर्माण का कार्य विधिवत शुरू नहीं हो पाया. कई बार डीपीआर बनाई गई. इसके बावजूद निर्माण का कार्य अधर में ही लटका रहा. वहीं, एक बार फिर सरकार ने बांध को लेकर साल 2014 में डीपीआर बनवाई. जिसमे लागत बढ़ कर 2350.56 करोड़ रुपये पहुंची. अब 2019 में एक बार फिर डीपीआर बनाई गई. जिसमें बांध निर्माण का बजट करीब 2800 करोड़ पहुंच गया है.

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याचिकाकर्ता का कहना है कि हर साल नई डीपीआर बनाई जा रही हैं और बजट बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बांध निर्माण में लापरवाही बरती जा रही और कोर्ट के आदेश का पालन भी नहीं किया जा रहा. उनके द्वारा बांध निर्माण को लेकर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी भी मांगी. जिसमें सरकार की ओर से बताया गया कि अभी बांध निर्माण के संबंध में काफी संस्तुति बाकी है. जिस कारण बांध निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है.

वहीं, याचिकाकर्ता ने कोर्ट के आदेश का पालन ना करने के मामले पर अवमानना याचिका दायर की. जिस पर बुधवार को मामले की सुनवाई की गई. जिसमें हाई कोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी पक्षकार बनाया है.

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