नैनीताल:उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल व उधम सिंह नगर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के खिलाफ चल रहे स्टोन क्रशरों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि एक माह के भीतर याचिकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का निस्तारण करें. इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में हुई.
बता दें कि ग्राम गजरौला बाजपुर उधम सिंह नगर निवासी हरकेश सिंह ने हाई कोर्ट मं जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बैलपड़ाव तहसील कालाढूंगी क्षेत्र में खेतों को समतल करने के लिए दो फिट खोदने की परमिशन सरकार द्वारा दी गयी थी. जिसकी आड़ में ग्रामीणों और स्टोन क्रशरों की मिलीभगत से 80 एकड़ में फैले खेतों को 40-40 फिट गहरा खोद कर अवैध खनन किया जा रहा है. जिसे बाजपुर व अन्य स्टोन क्रशरों को बेचा जा रहा है. ऐसे में खुदान से आसपास स्कूल सहित कृषि भूमि को नुकसान पहुच रहा है.