नैनीताल:प्रदेश के सबसे बड़े छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. न्यायाधीश राजीव खुल्बे की एकलपीठ ने शंखधर को जमानत दे दी है. शंखधर पर एससी/एसटी छात्रों की लिस्ट बनाने के लिए घोटाले में संलिप्त होने का आरोप था. हाईकोर्ट पहुंचे शंखधर ने कहा कि एससी/एसटी छात्रों के लिए लिस्ट बनाई ही नहीं है और उन्होंने 15 जुलाई 2006 के शासनादेश के अनुसार छात्रवृत्ति संबंधित विभागों को भेज दी थी.
हाई कोर्ट की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अनुराग के खिलाफ प्रथम दृष्टिया कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं आया है. अनुराग के खिलाफ छात्रवृत्ति गबन अथवा उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का कोई साक्ष्य सरकार द्वरा कोर्ट में पेश नहीं किया गया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अनुराग सरकारी नौकरी में है और उसके भागने या फरार होने की कोई संभावना नहीं है. वो तो 18 मई 2019 से जेल में बंद है. लिहाजा उनको जमानत दी जानी चाहिए.