नैनीताल: सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकने व थूकने के मामले पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने मामले में स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड और शहरी विकास सचिव को 2 दिन में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. जवाब पेश न करने पर अवमानना की कार्रवाई होगी.
आज इन सभी को हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश करना था. लेकिन किसी भी पक्ष द्वारा कोर्ट में जवाब पेश नहीं किया गया. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए 2 दिन के भीतर सभी को अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर 2 दिन के भीतर सरकार के इन पक्षों के द्वारा जवाब पेश नहीं किया जाएगा तो इन लोगों के खिलाफ कोर्ट अवमानना की कार्रवाई करेगा.
बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने और थूकने पर रोक लगाने के लिए एंटी लैटरिंग एंड एंटी स्पिटिंग एक्ट 2016 बनाया था.