उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

SGRR मेडिकल कॉलेज के छात्रों को हाईकोर्ट से झटका, बढ़ी फीस को 3 किस्तों में जमा करने के निर्देश - SGRR Medical College students

श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज के छात्रों को हाईकोर्ट से झटका लगा है. मेडिकल छात्रों ने कॉलेज फीस बढ़ोत्तरी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने छात्रों को तीन किस्तों में फीस जमा करने के निर्देश दिए हैं.

Etv Bharat
Etv Bharat

By

Published : Mar 22, 2023, 9:21 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज देहरादून के फीस निर्धारण संबंधित याचिका पर सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने मेडिकल छात्रों को कोई राहत नहीं दी है. कोर्ट ने छात्रों से प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस की पहली किस्त 30 प्रतिशत 10 दिन के भीतर जमा करने को कहा है. साथ ही शेष फीस तीन किस्तों में जमा करने के निर्देश दिए हैं.

इसके साथ ही कोर्ट ने सभी पक्षकारों से 10 अगस्त तक जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त की तिथि नियत की गई है. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ में हुई.
ये भी पढ़ें:दक्षिणी काशीपुर सहकारी समिति घोटाला मामले में सुनवाई, HC ने जमाकर्ताओं के पैसे लौटाने के दिए निर्देश

मामला अनुसार छात्र साहिल भार्गव सहित 148 छात्रों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था. जिसमें कहा गया कि एमबीबीएस वर्ष 2018 बैच के छात्र-छात्राओं की काउंसलिंग के दौरान एमबीबीएस की फीस निर्धारित नहीं थी. इस कारण राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड ओम प्रकाश ने इस आशय का एक पत्र जारी किया था और उल्लेख किया था कि छात्र-छात्राओं द्वारा जो फीस उस समय दी जा रही है, वह एक प्रोविजनल व्यवस्था के अंतर्गत है.

इस बात की जानकारी होते हुए मेडिकल छात्र-छात्राओं ने 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर यह घोषणा की. जिसमें उन्होंने कहा उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर राज्य में प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा जो भी फीस निर्धारित की जाएगी, छात्र-छात्राएं उस फीस का भुगतान करेंगे. जिसको आज कोर्ट में छात्रों ने चुनौती दी थी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details