नैनीताल: हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज से तिकोनिया रोड पर बनाए गए सीवर लाइन का कार्य पूर्ण होने के बाद अभी तक रोड का पुनर्निर्माण कार्य नहीं किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने पेयजल निगम को रोड का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के आदेश दिए हैं. साथ ही 4 अगस्त तक एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को भी कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी.
आज हाईकोर्ट में सुनवाई में नगर निगम की तरफ से कहा गया 2.25 करोड़ रुपये सीवर लाइन व 1.85 करोड़ रुपये रोड के निर्माण कार्य हेतु पेयजल निगम को दे दिए गये हैं. उसके बाद भी पेयजल निगम ने रोड का निर्माण कार्य नहीं किया. मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी समीर वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम व पीडब्ल्यूडी विभाग ने एमबी कॉलेज से तिकोनिया रोड पर सीवर लाइन का कार्य किया. इस सीवर लाइन का कार्य अप्रैल में पूर्ण हो चुका है, जबकि इसके बाद भी विभाग द्वारा रोड का पुनर्निर्माण कार्य नहीं किया.