नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने उधमसिंह नगर के तहसील जसपुर की फीका नदी में अवैध खनन किए जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने जिला अधिकारी उधमसिंह नगर को निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन पर रोक लगाएं. उधमसिंह नगर के जिलाधिकारी से चार सप्ताह के भीतर जवाब भी मांगा गया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए जनवरी पहले सप्ताह की तिथि नियत की गई है.
मामले के अनुसार जसपुर निवासी फईम अहमद ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. फईम अहमद ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि तहसील जसपुर के किशनपुर, पूरनपुर, गूलरभौजी, राजपुर, विक्रमपुर आदि क्षेत्रों में फीका नदी बहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि अनीश अहमद, शमीम अहद, अहसान, फैजान और इलाके के चार पांच अन्य लोगों के द्वारा अवैध खनन करने के साथ साथ फीका नदी के किनारों से मिट्टी का खुदान भी किया जा रहा है.