नैनीताल: पिथौरागढ़ में घूम रहे आवारा पशुओं के लिए बनाई जा रही गौशाला का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने गौशाला के निर्माण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है. साथ ही नगर पालिका पिथौरागढ़ को 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि पिथौरागढ़ निवासी सुनीता देवी और साथियों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पिथौरागढ़ की ग्राम सभा पपदेव में 14 नाली भूमि पर नगर पालिका द्वारा आवारा पशुओं के लिए गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है. जिससे पपदेव गांव के चारागाह को नुकसान हो रहा है. साथ ही इस गौशाला के निर्माण से पर्यावरण को भी नुकसान होगा. लिहाजा इस गौशाला के निर्माण को रोका जाए. वहीं, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि गौशाला का निर्माण शहर के अंदर से हटाकर ग्रामीण क्षेत्र में किया जाए.