नैनीताल: 10 हेक्टेयर से कम वाले जंगलों को जंगल ना मानने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है. वहीं, राज्य सरकार के 21 नवंबर के इस आदेश को केंद्र सरकार ने भी गलत माना है. लिहाजा, कोर्ट ने सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी है.
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार को विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार के 21 नवंबर के इस आदेश को केंद्र सरकार ने भी गलत माना है.
आपको बता दें कि नैनीताल निवासी अजय रावत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 10 हेक्टेयर से कम के जंगलों को जंगल की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, याचिका में कहा गया है कि सरकार ने उन जंगलों को भी जंगल मानने से इनकार किया गया है जहां पर 60% से कम पेड़ों की संख्या है और उन स्थानों में स्थानीय पेड़ों की संख्या 75% से कम है.