नैनीतालःउत्तराखंड में बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों के मामलों में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को सोमवार तक अपना जवाब कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. आज कोर्ट के आदेश पर बनी निगरानी कमेटी ने अपना जवाब कोर्ट में पेश किया. साथ ही कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का प्रदेश में खुला उल्लंघन किया जा रहा है. लोग न तो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं. वहीं कमेटी का ये भी कहना है कि उत्तराखंड के अस्पतालों में स्टाफ की कमी है. जिस वजह से अस्पतालों की स्थिति खराब बनी हुई है.
बता दें कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड के 6 अस्पतालों को कोविड-19 के रूप में स्थापित किया है. मगर इन अस्पतालों में कोई भी आधारभूत सुविधा नहीं है. जिसके बाद देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने भी उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें अदालत ने दोनों याचिकाओं का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को क्वारंटाइन सेंटरों की स्थिति ठीक करने के आदेश दिए थे.