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ग्राम सभा खुर्द में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, नगर निगम से मांगा जवाब

काशीपुर में हुए अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने नगर निगम से शपथ पत्र पेश करते हुए जवाब मांगा है.

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ग्राम सभा खुर्द में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मामले पर हाईकोर्ट सख्त

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Published : Nov 27, 2020, 10:37 PM IST

नैनीताल: काशीपुर के जयपुर में ग्राम सभा खुर्द में सरकारी भूमि और नालों में हुए अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में नगर निगम काशीपुर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि काशीपुर के रहने वाले वीरेंद्र कंडारी ने इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया कि काशीपुर के जसपुर की ग्राम सभा खुर्द में कई लोगों ने गांव की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया है. साथ ही गांव के नालों पर भी अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है.

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जिसके कारण घरों से निकलने वाला गंदा पानी गलियों और गांव में एकत्र हो रहा है. जिससे गांव में माहमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है. लिहाजा, अतिक्रमण को मुक्त कराया जाये. अतिक्रमण हटाने व नालों की सफाई के लिए कई बार नगर निगम समेत जिला प्रशासन से शिकायत की गई, मगर इस मामले में कुछ नहीं किया गया.

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मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ ने नगर निगम काशीपुर से मामले में अपना विस्तृत जवाब शपथ-पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने नगर निगम काशीपुर से पूछा है कि अब तक उनके द्वारा कितने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं.

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