नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में काशीपुर तहसील से लेकर बांसफोडान तक सब्जी बेचने के नाम पर रोड के दोनों तरफ अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद राज्य सरकार एवं नगर निगम से इन लोगों को विस्थापित करने का प्लान 29 सितंबर कर पेश करने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई.
मामले में काशीपुर निवासी मनोज कौशिक ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि काशीपुर में तहसील से लेकर बांसफोडान तक एक किलोमीटर सड़क के दोनों तरफ सब्जी बेचने के नाम पर अतिक्रमण किया गया है. पहले ये लोग टोकरी एवं कंडी में सब्जी बेचा करते थे, अब इन लोगों ने सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण कर पक्की दुकानें बना दी हैं.