नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ में फर्जीवाड़े और मानकों के विरुद्ध दूध की सप्लाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने वर्तमान सचिव और चेयरमैन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में हुई.
मामले के अनुसार लालकुआं निवासी नरेंद्र सिंह कार्की ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि नैनीताल दुग्ध संघ भ्रष्टाचार कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है. इसमें प्रदेशवासियों को मानक के खिलाफ दूध की सप्लाई की जा रही है, जिसे पीने से लोगों की स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है.