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खानपुर प्रेम विवाह में युवती की हत्या का मामला, HC से हत्यारों को फांसी से नहीं मिली राहत

इस मामले के अनुसार खानपुर हरिद्वार में परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह करने पर युवती की धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी थी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मृतका के दो सगे भाइयों व ममेरे भाई को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी.

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हाईकोर्ट में फांसी की सजा मामले पर सुनवाई.

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Published : Jun 7, 2022, 4:19 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज निचली अदालत में फांसी की सजा पाए तीनों भाइयों के मामले की सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी नौटियाल को न्यायमित्र नियुक्त किया है. ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जून की तिथि नियत की है.

इस मामले के अनुसार खानपुर हरिद्वार में परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह करने पर युवती की धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी थी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मृतका के दो सगे भाइयों व ममेरे भाई को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. अपने इस आदेश की पुष्टि करने हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने हाईकोर्ट को रिफरेंस आदेश भेजा था.

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बता दें कि खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी प्रीति ने वर्ष 2014 में निकट के धर्मपुर गांव निवासी युवक ब्रजमोहन के साथ प्रेम विवाह किया था. उसके परिजन उनकी शादी के खिलाफ थे. जिसके कारण उसका मायके आना जाना नहीं था. 18 मई 2018 को प्रीति खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी. जहां उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मृतका के पति ब्रजमोहन की ओर से उसके भाइयों कुलदीप और अरुण के अलावा ममेरे भाई राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था.

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