नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पौड़ी जिले के कोटद्वार में माइनिंग पॉलिसी के खिलाफ स्थापित सिद्धबली स्टोन क्रशर को हटाए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई हेतु 23 मार्च की तिथि नियत की है. मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में हुई.
मामले के अनुसार कोटद्वार निवासी देवेंद्र सिंह अधिकारी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने कहा था कि कोटद्वार में राजाजी नेशनल पार्क के रिजर्व फॉरेस्ट में सिद्धबली स्टोन क्रशर लगाया है, लेकिन यह स्टोन क्रशर सुप्रीम कोर्ट से जारी गाइड लाइनों के मानकों को पूरा नहीं करता है.
पढ़ें-केंद्रीय पर्यवेक्षक विधानमंडल दल की बैठक के बाद तय करेंगे कौन होगा CM, मैं साधारण कार्यकर्ता- कौशिक