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HC में झूला संचालन टेंडर मामले में हुई सुनवाई, सरकार को 30 नवंबर को रिपोर्ट पेश करने के आदेश - झूला संचालन का टेंडर मामला

Uttarakhand High Court उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल नगर पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी की "रिव्यू" याचिका पर सुनवाई हुई. इसी बीच कोर्ट ने सरकार को मामले में 30 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है. Jhula operation tender case

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 24, 2023, 8:29 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल नगर पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी की "रिव्यू" याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से 30 नवंबर तक जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है. दरअसल सुनवाई में सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मामले के कुछ मामलों में अभी जांच होनी है, इसलिये सरकार को जांच हेतु एक माह का और समय दिया जाए, लेकिन पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार को 31 अक्टूबर तक यह रिपोर्ट देनी थी, जो अब तक नहीं दी गई है और 2 दिसंबर को बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. जिस पर न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की स्पेशल बेंच ने सरकार को 30 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

गौर हो कि फ्लैट मैदान में 1 अक्टूबर से 5 नवंबर तक झूले संचालन का टेंडर नगर पालिका ने देहरादून निवासी रमेश सजवाण को दिया था. जिसके खिलाफ काशीपुर निवासी कृष्ण पाल भारद्वाज ने याचिका दायर कर इस टेंडर को नियमविरुद्ध बताया था. इस याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने फ्लैट मैदान में झूलों के टेंडर आबंटन में प्रथम दृष्टया नियमों की अवहेलना होने पर झूले के संचालन को बंद करा दिया और पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी के अधिकार सीज करते हुए अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को निलंबित कर दिया था. जिसके खिलाफ उन्होंने रिव्यू याचिका दायर की है.

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वहीं, नगर पालिका की वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल अब समाप्त होने को है और 28 नवबंर को अंतिम बोर्ड बैठक बुलाई गई है. ऐसे में अगर पालिकाध्यक्ष के अधिकार बहाल नहीं होते हैं तो बोर्ड बैठक प्रशासक/उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगी. इस बोर्ड का कार्यकाल 2 दिसबंर को समाप्त हो रहा है.

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