नैनीतालःउत्तराखंड हाईकोर्ट ने दून वैली में बिना मास्टर प्लान एवं बिना पर्यटन प्लान के किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार, एमडीडीए, पीसीबी व केंद्र सरकार से आठ सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के लिए कहा है.
मामले के मुताबिक, देहरादून निवासी आकाश वशिष्ठ ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार ने दून वैली में निर्माण कार्यों हेतु नोटिफिकेशन जारी किया था. फिर एक अन्य नोटिफिकेशन जारी कर दून वैली में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी.