नैनीताल: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने प्रदेश की जेलों में सीसीटीवी कैमरे, रहने की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं के अभाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. आज सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश की जेलों में 7 साल से कम सजा वाले 740 कैदी हैं. जिनमें से 25 की जमानत हो गई है और 8 कैदी ऐसे हैं, जिनको जमानत मिली है, लेकिन उन्हें जमानती फॉर्म न मिलने के कारण वे जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं. हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सत्येंद्र कुमार मामले में दिये गए निर्णय के आधार पर कार्रवाई करने के निचली अदालतों को निर्देश दिए हैं.
मामले के अनुसार संतोष उपाध्याय व अन्य ने अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक आदेश जारी कर सभी राज्यों से कहा था कि वे अपने राज्य की जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं और जेलों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं.