नैनीताल: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने कोटद्वार में माइनिंग पॉलिसी के खिलाफ संचालित सिद्धबली स्टोन क्रशर को हटाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने लगातार पांच दिन सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 3 अगस्त की नियत की है. खंडपीठ ने सभी पक्षकारों से कहा है कि वह अपना अतरिक्त कथन 3 अगस्त से पहले कोर्ट में पेश करें.
इस मामले के अनुसार, कोटद्वार निवासी देवेंद्र सिंह अधिकारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कोटद्वार में राजाजी नेशनल के रिजर्व फॉरेस्ट में सिद्धबली स्टोन क्रशर लगाया गया है. यह स्टोन क्रशर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी गाइडलाइनों के मानकों को पूरा नहीं करता है. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइड लाइन में कहा था कि कोई भी स्टोन क्रशर नेशनल पार्कों के 10 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस के भीतर स्थापित नहीं किया जा सकता जबकि, यह स्टोन क्रशर साढ़े छह किलोमीटर की दूरी पर संचालित है.