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उत्तराखंड HC में प्रेमी जोड़े की हत्या मामले की सुनवाई, आरोपियों को नहीं मिली राहत - चकराता में हुए हत्याकांड

2014 में चकराता में हुए हत्याकांड के मामले में आज हाईकोर्ट ने आरोपियों के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निचली अदालत की सजा बरकरार रखते हुए अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को नियत की है.

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Published : Sep 28, 2022, 5:20 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के चकराता में हुई बहुचर्चित प्रेमी जोड़े की हत्या के मुख्य आरोपी राजू दास की फांसी की सजा के मामले पर सुनवाई की. इस मामले को सुनने के वाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने अगली सुनवाई हेतु 12 अक्टूबर की तिथि नियत की है. निचली अदालत ने राजू दास को फांसी की सजा व उसके बाकी तीन साथियों को उम्रकैद की सजा दी थी. यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ढकरानी मोहम्मद सुल्तान की अदालत ने दिल्ली से चकराता घूमने आए प्रेमी जोड़े से लूट, हत्या और साक्ष्य छुपाने के मामले पर 27 मार्च 2018 को दिया था.

वहीं, इस मामले के अनुसार अभिजीत पाल पुत्र अतुल पाल निवासी कोलकाता पश्चिम बंगाल हाल निवासी नई दिल्ली और मोमिता दास पुत्री मृणाल कृष्णादास निवासी लाडो सराय नई दिल्ली 22 अक्तूबर 2014 को दिवाली की छुट्टियों में देहरादून के चकराता आए थे. मगर इसके अगले ही दिन टाइगर फॉल घूमने के बाद दोनों लापता हो गए. मोमिता के घरवालों ने 23 अक्तूबर 2014 को उसे फोन लगाया तो संपर्क नहीं हो पाया. इसके बाद उन्होंने नई दिल्ली के लाडो सराय थाने में मोमिता की गुमशुदगी दर्ज की. पुलिस जांच में मोमिता के फोन की आखिरी लोकेशन चकराता में मिली और ईएमआई नंबर के आधार पर उसके मोबाइल में राजूदास के नाम का सिम भी ट्रैस हो गया. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने विकासनगर और चकराता पुलिस को साथ लेकर राजूदास की तलाश शुरू की.
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जिसके बाद पुलिस ने राजूदास को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूछताछ में राजूदास ने कबूला कि उसने गुड्डू, बबलू और कुंदनदास के साथ मिलकर प्रेमी जोड़े की हत्या की है. इसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर मोमिता का फोन, पर्स व कपड़े पुलिस ने बरामद किए गए. शवों की खोजबीन के दौरान नौगांव से दो किमी दूर यमुना नदी किनारे से पुलिस को एक शव मिला. परिजन जोयंता पाल ने इसकी शिनाख्त अभिजीत के रूप में की. वहीं, ठीक इसके 21 दिन बाद ही मोमिता दास का भी सड़ा गला शव डामटा के पास यमुना किनारे बरामद हो गया. निचली अदालत ने राजू दास को फांसी की सजा और तीन अन्य अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जिसके बाद कोर्ट के इस आदेश को अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है.

कनखल स्टाइल प्लाजा मार्केट की सुनवाई: वहीं, दूसरी ओर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार कनखल स्थित स्टाइल प्लाजा मार्केट में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित पर सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सचिव जिला विकास प्राधिकरण व नगर निगम हरिद्वार को नोटिस जारी कर अतिक्रमण को हटाने के निर्देश जारी करते हुए 2 नवंबर तक प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है. इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 नवंबर की तिथि नियत की है.

इस मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी सुरजीत राणा व अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार के कनखल स्थित स्टाइल प्लाजा मार्केट में नगर निगम द्वारा 18 दुकानें आवंटित की थी और दुकानदारों से 10 फीट जगह छोड़ने को कहा था. परन्तु दुकानदारों ने जगह छोड़ने के बजाय उक्त जगह पर अतिक्रमण कर दुकानों को और बड़ा कर दिया. जिससे सड़क संकरी हो गई है और आम नागरिकों को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए, ताकि आम लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

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